Pradhan Mantri Shram Yogi Maan Dhan (PM-SYM) 2022: प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) को फरवरी 2019 में श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे गुजरात के वस्त्रल में लॉन्च किया गया था। PM-SYM दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन योजना है। प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो असंगठित श्रमिकों (यूडब्ल्यू) की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए शुरू की गई है
Pradhan Mantri Shram Yogi Maan Dhan (PM-SYM) 2022 आवश्यक दस्तावेज
इस योजना में भाग लेने के लिए आपके पास एक बचत बैंक खाता और एक आधार कार्ड होना चाहिए।
व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
Pradhan Mantri Shram Yogi Maan Dhan (PM-SYM) 2022 योजना के लाभ
Pradhan Mantri Shram Yogi Maan Dhan : 40 वर्ष से कम आयु का कोई भी असंगठित क्षेत्र का कार्यकर्ता जो किसी भी सरकारी योजना में नामांकित नहीं है, वह प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में भाग लेने के लिए पात्र है। आपको बता दें कि इस योजना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम होना चाहिए।
उन्हें एक सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जाती है, जहां प्रत्येक लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000/- रुपये प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी।
यदि पेंशन की प्राप्ति के दौरान लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी द्वारा प्राप्त पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में पति या पत्नी के लिए हकदार होगा।
Pradhan Mantri Shram Yogi Maan Dhan (PM-SYM) 2022 यदि किसी लाभार्थी ने नियमित योगदान दिया है और किसी भी कारण से (60 वर्ष की आयु से पहले) मृत्यु हो गई है, तो उसके पति या पत्नी नियमित योगदान के भुगतान के बाद योजना में शामिल होने और जारी रखने या बाहर निकलने के प्रावधानों के अनुसार योजना से बाहर निकलने के हकदार होंगे।
पीएम-एसवाईएम के लिए नामांकन कैसे करें?
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन के तहत नामांकन करने से पहले पात्र सदस्य के पास बचत बैंक खाता, मोबाइल फोन और आधार नंबर होना आवश्यक है।
- वह निकटतम सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीएससी एसपीवी) पर जा सकता है और स्व-प्रमाणन के आधार पर आधार संख्या और बचत बैंक खाता/जन-धन खाता संख्या का उपयोग करके पीएम-एसवाईएम के लिए नामांकित हो सकता है।
- लाभार्थी स्व-प्रमाणन के आधार पर आधार संख्या/बचत बैंक खाता/जन-धन खाता संख्या का उपयोग करके पीएम-एसवाईएम वेब पोर्टल पर भी जा सकते हैं और स्व-पंजीकरण कर सकते हैं।
- नामांकन प्रक्रिया विभिन्न नामांकन एजेंसियों द्वारा की जाती है जिन्हें सामान्य सेवा केंद्र के रूप में जाना जाता है।
- अपने दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी सीएससी पर जा सकते हैं और पीएम-एसवाईएम योजना के लिए पंजीकरण करा सकते हैं।
- जीवन बीमा निगम, ईएसआईसी/ईपीएफओ और केंद्र और राज्य सरकारों के सभी श्रम कार्यालय असंगठित श्रमिकों को पीएम-एसवाईएम योजना के लाभ और नामांकन प्रक्रिया के बारे में सुविधा प्रदान करेंगे।
- सरकार ने योजना के लिए एक टोल-फ्री हॉटलाइन 18002676888 स्थापित की है। इस नंबर का उपयोग योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता है।